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नई दिल्ली। देश से फरार शराब कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने बंगलुरु पुलिस आयुक्त को माल्या की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस आयुक्त को कार्यवाही के सिलसिले में 8 मई को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर अदालत ने यह आदेश जारी किया है।
इससे पहले अदालत ने 4 जनवरी को विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया था। अदालत ने माल्या को भगोड़ा घोषित करने से पहले कई बार पेश होने को कहा लेकिन वह नहीं पेश हुआ। माल्या ने भारत नहीं आ पाने की वजह सरकार द्वारा पासपोर्ट रद्द किया जाना बताया था। अदालत द्वारा सरकार से जवाब मांगने पर यह पूरी तरह से झूठ साबित हुआ है।
अदालत ने इसके बाद माल्या के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82/83 के तहत कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए थे। अब अदालत ने माल्या की संपत्तियों को तलाश कर उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी है।