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नई दिल्ली। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब उसे आधार से लिंक कराने की जरूरत नहीं है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आम लोगों को राहत देते हुए कहा कि अब आधार पर पूरा फैसला आने तक सरकार किसी तरह की कोई डेडलाइन जारी नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि सब्सिडी के लिए आधार जरूरी रहेगा।
सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि वह फिलहाल 31 मार्च की तारीख को आगे बढ़ा सकती है। अभी बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, मोबाइल और अन्य सभी सोशल सिक्युरिटी स्कीम के लिए आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने फैसला देते हुए कहा है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को आधार लिंक कराने के लिए पूरा फैसला आने तक बाध्य नहीं कर सकेगी। यूआईडीएआई ने सोमवार को ही आधार डिटेल्स को और सुरक्षित करने के लिए एक और सेफ्टी फीचर लॉन्च करने की घोषणा की थी। यूआईडीएआई ने कहा है कि अब लोगों की आधार डिटेल्स को उनके चेहरे के जरिए भी मैच किया जा सकेगा। इससे पहले खबर थी कि जो लोग सरकारी सेवाओं व योजनाओं को आधार से लिंक नहीं कराएंगे उन्हें डाक विभाग के माध्यम से 25 मार्च तक को नोटिस भेजे जाएंगे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।