नई दिल्ली: प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) अकाउंट में 10 लाख रुपए से अधिक हैं तो क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब 10 लाख रुपए से अधिक के पीएफ क्लेम के लिए फिजिकल फॉर्म स्वीकार नहीं करेगा. संगठन ने क्लेम सेटेलमेंट में फ्रॉड की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया है.।अब कोई 10 लाख रुपए से अधिक पीएफ अमाउंट ऑफलाइन मोड में क्लेम नहीं कर पायेंगे. इंम्पलाईज पेंशन स्कीम अकाउंट यानी ईपीएस अकाउंट में पांच लाख रुपए से अधिक हैं तो भी ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना होगा. इसके लिए भी फिजिकल फॉर्म के साथ आवेदन नहीं कर पाएंगे. एम्पलॉयर इम्पलाई के पीएफ अकाउंट में बेसिक सैलरी का 12 फीसदी कंट्रीब्यूट करता है. इसका 8.66 फीसदी हिस्सा ईपीएस में जाता है.
10 लाख रुपए से अधिक पीएफ क्लेम के लिए मेंबर्स मोबाइल से उमंग ऐप के जरिए क्लेम सेटेलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा वे ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर कंप्यूटर के जरिए भी पीएफ क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन मोड में क्लेम सेटेलमेंट के लिए जरूरी है कि पीएफ मेंबर्स का बैंक अकाउंट ईपीएफओ के डाटा बेस में हो. और ईपीएफओ का सिस्टम क्लेम सेटेलमेंट के पहले बैंक अकाउंट डिटेल को वेरीफाई करेगा. इसके बाद ही क्लेम सेटेल होगा. यानी अगर किसी का बैंक अकाउंट ईपीएफओ के डाटा बेस में नहीं हैं तो उसका क्लेम सेटेल नहीं होगा. अभी ईपीएफओ मेंबर्स पीएफ या ईपीएस क्लेम के लिए ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों मोड में आवेदन कर सकते हैं. यानी ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन क्लेम सेटेलमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं या अपने ऑफिस में या सीधे ईपीएफओ के ऑफिस में क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं.