रांची: बिहार के चारा घोटाला से जुड़े दुमका ट्रेजरी मामले में सीबीआई कोर्ट 15 मार्च को लालू प्रसाद यादव समेत अन्य को सजा सुना सकती है. सीबीआई के विशेष कोर्ट रांची ने सोमवार को इस केस की सुनवाई पूरी कर ली. मामले में लालू प्रसाद यादव, एक्स सीएम डॉ. जगन्नाथ मिश्र, एक्स एमपी डॉ. आरके राणा, जगदीश शर्मा सहित 31 आरोपी हैं.चारा घोटाले से संबंधित छह मामले लालू के खिलाफ दर्ज हैं.लालू को तीन मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है. लालू अभी रांची होटवार के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं.
दुमका ट्रेजरी मामला
दुमका ट्रेजरी से अवैध राशि की निकासी दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच हुई थी. सीबीआई ने 11 अप्रैल, 1996 को इस मामले में 48 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. कोर्ट में 11 मई, 2000 को पहली चार्जशीट दाखिल हुई थी.दुमका ट्रेजरी से 13.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी.
घोटाला 1996 में आया था सामने
चारा घोटाला पहली बारजनवरी 1996 में करीब 950 करोड़ रुपए का सामने आया था.
सरकारी ट्रेजरी से चारा सप्लाई के नाम पर 1990 के दशक में ऐसी कंपनियों को पैसे जारी कर दिए गए जो थी ही नहीं.
लालू पर आरोप
बिहार के तत्कालीन सीएम व फाइनेंस मिनिस्टर लालू प्रसाद पर आरोप था कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए मामले की इन्क्वायरी के लिए आई फाइल को 5 जुलाई 1994 से 1 फरवरी 1996 तक अटकाए रखा. बाद में दो फरवरी 1996 को जांच का ऑर्डर दिया.
दाे मामले में लालू काट रहे सजा
23 दिसंबर 2017 को देवघर ट्रेजरी मामले में कोर्ट ने लालू समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था.इस केस में 6 जनवरी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा का एलान किया था. लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की जेल हुई. कोर्ट ने उन पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया था. वहीं, चाईबासा ट्रेजरी मामले में 24 जनवरी, 2018 को पांच साल सजा सुनाई गयी. वर्ष 2013 में चाईबासा ट्रेजरी दूसरे मामले में पांच साल की सजा हो चुकी है. लालू को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी.चारा घोटाले से जुड़े सात केस लालू पर दर्ज हैं. अभी तीन केस में सुनवाई चल रही है.
पहली बार 1997 में जेल गए थे लालू
लालू को पहली बार वर्ष 1997 में ज्यूडिशियल कस्टडी में लिया गया था.लालू 137 दिन जेल में रहे थे और राबड़ी देवी बिहार की सीएम बनी थीं. 12 दिसंबर 1997 को लालू रिहा हुए थे.। लालू दूसरी बार28 अक्टूबर 1998 को पटना के बेऊर जेल गये. बाद में उन्हें बेल मिली. इसी मामले में लालू को 28 नवंबर 2000 में एक दिन के लिए जेल जाना पड़ा था.चारा के नाम पर चाईबासा ट्रेजरी से 37 करोड़ रुपए के गबन का दोषी पाए जाने के बाद लालू को 2013 में भी जेल जाना पड़ा था. तब वे दो महीने रांची जेल में रहे थे. 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा था. उसी साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.