नई दिल्ली: आइटीआर बैंक से लोन लेने व पासपोर्ट बनवाने के दौरान भी आपकी मदद कर सकता है. फायनेंसियल इयर 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 निर्धारित है. इस तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं को आपको दो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
31 जुलाई 2018 तक ITR नहीं भरा तो
31 जुलाई 2018 तक आईटीआ्र नहीं भरने पर आपको दो बड़े नुकसान होंगे. पहला यह कि आपको पेनाल्टी का भुगतान करना होता है. साथ ही आपकी यह पेनाल्टी किसी भी सूरत में आपको आईटीआर दाखिल करने पर वापस नहीं होगी.अगर आप भूल वश या जानबूझकर 31 जुलाई 2018 तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी का भुगतान करना होगा जो कि अवधि के दौरान अलग अलग हो सकता है. यह पेनल्टी आप पर आयकर की धारा 234F के अंतर्गत लगायी जायेगी. अगर आपकी आय पांच लाख तक या उससे कम है और आप 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको 1000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी. वहीं 5 लाख से ज्यादा आय होने की सूरत में 31 जुलाई से एक दिन की देरी पर भी आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी. हालांकि आपको इस सूरत में 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल ही करना होगा.अगर आप अपना आईटीआर 1 जनवरी से 31 मार्च 2019 तक भरते हैं तो आपको 10,000 रुपये बतौर पेनल्टी देने होंगे. पेनाल्टी पर लगने वाला इंटरेस्ट (ब्याज) आयकर की धारा 234 A के अंतर्गत वसूला जाता है जो कि एक फीसद होता है.
जैसे अगर आपको 11,000 रुपये बतौर कर का भुगतान करना हो तो आपको इसका एक फीसीदी यानी 110 रुपये पेनाल्टी के साथ इंटरेस्ट भी देना होगा. यानी 31 जुलाई के बाद आपको पेनल्टी और उस पर ब्याज के भुगतान के साथ अपना आईटीआर दाखिल करना होगा.