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01 Dec 2023 5:44 PM
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बिल्डर व लैंड ऑनर दोनों को इनकम टैक्स देना अनिवार्य : सीआइटी

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धनबाद: चीफ इनकम टैक्स कमिशनर ललित मोहन पांडेय ने कहा कि बिल्डर के साथ-साथ अब लैंड ऑनरों को भी इनकम टैक्स देना होगा. लैंड ऑनर को कन्वर्जन की रकम के अलावा बिल्डर से अलग से फ्लैट भी मिलता है. इनकम टैक्स इसे प्रॉफिट के रूप में देख रहा है. सभी बिल्डर व लैंड ऑनर से उस फ्लैट का इनकम रिटर्न भरवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी बिल्डर व लैंड ऑनरों को नोटिस जारी करेगा.

नोटबंदी के दौरान 150 लोगों ने जमा किये एक करोड़ से अधिक

सीआइटी ने कहा कि नोटबंदी के दौरान बैंकों में 10 लाख से ऊपर की रकम जमा कराने वालों पर इनकम टैक्स की नजर है. नोटबंदी के दौरान 1800 लोगों ने 10 लाख रुपये से अधिक, 150 से अधिक लोगों ने एक करोड़ से अधिक की राशि बैकों में जमा करायी है. इनलोगों को धारा 142 के तहत नोटिस जारी किया गया है. नोटिस के बाद दर्जनों लोगों ने रिटर्न फाइल किया है, जिन्होंने भी अबतक रिटर्न फाइल नहीं किया है वह 31 मार्च के पहले तक वे रिटर्न फाइल कर दें. ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स कानूनी कार्रवाई करेगा.

टारगेट से पीछे इनकम टैक्स

धनबाद इनकम टैक्स फाइनेंसियल इयर 2017-18 में 290 करोड़ रुपये टैक्स वसूली का टारगेट है. डिपार्टमेंट ने अबतक 150 करोड़ रुपये टैक्स वसूली की है. 31 मार्च तक और भी टैक्स आने की संभावना है. सीआइटी ने बताया कि डिपार्टमेंट को सबसे अधिक करीब दो सौकरोड़ रुपये टैक्स बीसीसीएल से मिलनी थी. बीसीसीएल ने अब तक 35 करोड़ रुपये ही टैक्स जमा कराये हैं. बीसीसीएल ने डीसी लाइन का बंद होना लॉस का एक बड़ा कारण बताया है. टैक्स जमा नहीं करने का कंपनी ने कई अन्य कारण भी बताये हैं. सीआइटी ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार आयकर विभाग ने व्यक्तिगत टैक्स वसूली में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल की है. पिछले साल विभाग ने 240 करोड़ आयकर की वसूली की थी. उन्होंने कहा कि जिन्होंने अभी तक वर्ष 15-16, 16-17 का रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन्हें 31 मार्च तक का समय विभाग दे रहा है. इसके बाद कार्रवाई शुरु की जायेगी.

मनोंरजन / फ़ैशन

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