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नई दिल्ली। भारतीय बाजार में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बड़े सर्च इंजन गूगल पर 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोन ने साल 2012 में दर्ज की शिकायत के आधार पर यह जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है। आयोग ने कहा है कि गूगल पर यह जुर्माना ‘स्पर्धा-रोधी व्यवहार’ के मामले में किया गया है। वहीं सीसीआई के आदेश पर गूगल के प्रवक्ता ने कहा है कि, ‘हम आयोग की चिंताओं का पता लगा रहें हैं और इस बारे में अगले कदम के बारे में फैसला करेंगे।’
गूगल पर इस तरह के जुर्माना लगाए जाने का यह अनोखा मामला है। गूगल पर आरोप लगाया है कि आनलाइन सर्च इंजन के बाजार में अपने दबदबे का गलत फायदा उठा रहा है और पक्षपात के साथ हेराफेरी भी कर रहा है। सीसीई ने बताया कि गूगल पर यह जुर्माना तीन वित्त वर्षों 2013, 2014 और 2015 में भारतीय परिचालन से आय के 5 फीसदी के बराबर है जो करीब 135.86 करोड़ रुपये होता है।
आयोग ने कहा कि गूगल ने शिकायत पर जो जवाब दिया है उस पर गंभीरता से विचार के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया गया। यह फैसला 2012 में मैट्रीमनी.कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी की शिकायत पर आया है।