हादिया-शफीन की शादी बहाल
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल के चर्चित लव जिहाद केस में हाईकोर्ट का ऑर्डर रद्द कर दिया है. कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि हादिया और शफीन जहां पति-पत्नी की तरह रह सकेंगे. केरल हाईकोर्ट ने दोनों की शादी अमान्य कर दी थी. आखिला अशोकन ने उर्फ हादिया ने दिसंबर 2016 में मुस्लिम युवक शफीन से शादी की थी. लड़की के पिता एम अशोकन का आरोप था कि यह लव जिहाद का मामला है. उनकी बेटी का जबर्दस्ती धर्म बदलवाकर शादी करवाई गयी है.
हादिया के पिता केएम अशोकन ने कहा है कि वे फैसले के खिलाफ रिव्यू पेटीशन दाखिल करेंगे. उन्होंने बताया कि शफीन जहां के साथ उनकी बेटी की शादी एक समझौता है और वो कोर्ट को एक बार फिर मामले की सुनवाई के लिए राजी कर लेंगे. अशोकन ने कोर्ट के उस फैसले पर संतुष्टि जताई, जिसके तहत एनआइए मामले की जांच जारी रखेगा. अशोकन ने कहा कि ये बेहद दुखद है कि एक पिता अपनी बेटी को कट्टरपंथी के साथ रहने के लिए भेज रहा है.।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एंजेसी (एनआईए) की तरफ से मामले की जांच जारी रहेगी. इस बेंच में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाय चंद्रचूड भी शामिल थे.एनआईए की ओर से कहा गया कि उसने कोर्ट के ऑर्डर पर ही मामले की जांच शुरू की थी, जो लगभग पूरी हो चुकी है. सिर्फ दो लोगों से पूछताछ बाकी है, जो विदेश में हैं.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआईए किसी भी मामले की जांच कर सकती है, लेकिन दो बालिगों की शादी की जांच कैसे कर सकती है?
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में एनआईआई को धर्म परिवर्तन और शादी के इस मामले की जांच सौंपी थी. एनआईए का दावा था कि केरल में ऐसा काफी हो रहा है. हादिया के पति शफीन ने केरल हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें इस शादी को अमान्य कर दिया गया था और हादिया को उसके माता-पिता के पास भेजने का ऑर्डर दिया था. पिछले साल 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हादिया को उसके माता-पिता की कस्टडी से आजाद करने का ऑर्डर दे दिया था.कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह चाहे तो राज्य सरकार के खर्च पर अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है.। जवाब में हादिया ने कहा था कि मैं जारी रखना चाहती हूं कि लेकिन राज्य के खर्चे पर नहीं, जबकि मेरे पति (शफीन) इसका खर्चा उठा सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने हादिया को उसकी पढ़ाई के लिए तमिलनाडु के सलेम के एक कॉलेज ले जाने के आदेश दिए.यह भी कहा कि कॉलेज को उसे हॉस्टल फैसिलिटी देनी चाहिए. सलेम के होम्योपैथिक कॉलेज के डीन को हादिया का कन्वीनर अप्वाइंट किया गया. हादिया को इस बात की छूट दी कि कोई परेशानी होने पर वह उनसे कॉन्टैक्ट कर सकती है.हादिया ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था. इसमें कहा गया था कि वह मुस्लिम है और मुस्लिम ही बनी रहना पूरा मामला
केरल में अखिला अशोकन उर्फ हादिया (25) ने शफीन नाम के मुस्लिम लड़के से दिसंबर 2016 में शादी की थी. लड़की के पिता एम अशोकन का आरोप था कि यह लव जिहाद का मामला है. उनकी बेटी की जबर्दस्ती धर्म बदलवाकर शादी की गई है. लड़की के पिता की पिटीशन पर हाईकोर्ट ने 25 मई को यह शादी रद्द कर दी थी. हादिया को उसके माता-पिता के पास रखने का आदेश दिया था. इसके बाद शफीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने लड़की के पिता को उसे पेश करने का ऑर्डर दिया था.