नई दिल्ली. उपभोक्ताओं द्वारा एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूले जाने की शिकायत मिलने के बाद अब उपभोक्ता मंत्रालय सक्रिय हो गया है और इससे निपटने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस योजना के तहत MRP से ज्यादा कीमत वसूलने पर अब 5 लाख के जुर्माने के साथ-साथ दो साल तक जेल भी हो सकती है। मौजूदा समय में इन मामलों में जुर्माने और सजा का प्रावधान काफी कम है। उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों के बाद उपभोक्ता मंत्रालय ने इस मुद्दे पर पिछले दिनों चर्चा की थी। इस दौरान आरोपियों पर जुर्माना और सजा बढ़ाने पर आम सहमति बनी। इसके तहत मंत्रालय ने एमआरपी की अधिक कीमत वसूलने पर सख्ती करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके लिए अब ‘लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट’ की धारा 36 में जल्द संशोधन किया जाएगा।
पहली बार इस तरह की गलतीा करने वाले पर 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। वहीं दूसरी बार गलती पकड़े जाने पर जुर्माना 50 हजार रुपये लगाया जाता है। जबकि नए प्रस्ताव के तहत पहली बार गलती पकड़े जाने पर अब जुर्माना 1 लाख रुपये किया जाएगा, जबकि दूसरी बार गलती पकड़े जाने पर 2.5 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अभी चल रही व्यवस्था के तहत तीसरी बार गलती होने पर जहां 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है, उसे नए प्रस्ताव में बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए जाने की योजना है।
इसी क्रम में जुर्माने के साथ सजा भी बढ़ाने पर मुहर लगी है। मौजूदा समय में एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने पर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है, जिसे अब 1 साल, 1.5 साल और 2 साल तक की सजा करने का प्रस्ताव दिया गया है।
उपभोक्ता मंत्रालय को गत 1 जुलाई 2017 से 22 मार्च 2018 तक एमआरपी से ज्यादा कामत वसूलने की 636 शिकायतें मिलीं हैं। पिछले नौ महीने में सबसे ज्यादा शिकायतें महाराष्ट्र से मिलीं हैं। इसके बाद यूपी से 106 और दिल्ली से सिर्फ 3 शिकायतें मिली हैं। हालांकि इस मामले में शिकायतों से कई गुना ज्यादा पीड़ित होते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते जनता शिकायत नहीं कर पाती।
वहीं कुछ स्थानों पर मौजूदा कानूना का तोड़ निकालने के लिए कंपनियां भी कुछ दुकानदारों के लिए विशेष पैकिंग वाला सामान तैयार करती है, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट या कुछ अन्य स्थानों पर अन्य जगह मिलने वाले सामान की एमआरपी ज्यादा लिखी जाती है। इस सब के चलते एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने का मामला ही खत्म हो जाता है।
यहां करे शिकायत
1- पीड़ित जन उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
2- इतना ही नहीं अपनी शिकायत 91-8130009809 पर एसएमएस करके भी दे सकते हैं।
3- ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर लिखे शिकायत।