इस दौरान 8000 उपभोक्ताओं ने करायी जमीन व मकान की रजिस्ट्री, 20 तक भरा जायेगा सेल्फ एसेसमेंट फॉर्म
धनबाद. क्या आप निगम क्षेत्र में रहते हैं. आपने जुलाई 2015 के बाद जमीन व मकान की रजिस्ट्री करायी है. अगर रजिस्ट्री करायी है तो आपसे नगर निगम प्रोपर्टी टैक्स वसूल करेगा. सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. इस बाबत रजिस्ट्री विभाग ने अगस्त 2015 से अगस्त 2017 तक जमीन व मकान की रजिस्ट्री कराने वाले आठ हजार उपभोक्ता की सूची नगर निगम को उपलब्ध करायी है. ऐसे उपभोक्ताओं की जमीन व मकान का 20 सितंबर तक सेल्फ एसेसमेंट फॉर्म भराया जायेगा. इसके बाद टैक्स वसूल की जायेगी.
74.5 हजार उपभोक्ताओं ने ले रखा है होल्डिंग नंबर
नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अब तक 74.5 हजार उपभोक्ताओं ने होल्डिंग नंबर लिया है. इसमें 39 हजार उपभोक्ता ही समय पर टैक्स दे रहे हैं. चालू वित्तीय वर्ष अप्रैल से लेकर अगस्त तक निगम को सात करोड़ रुपया टैक्स आया है.
जमीन व मकान की रजिस्ट्री में होल्डिंग नंबर से खलबली
जमीन व मकान की रजिस्ट्री में होल्डिंग नंबर को अनिवार्य किये जाने से जमीन कारोबारियों में खलबली मच गयी है. नये प्रावधान से जमीन की गोरखधंधा पर अंकुश लगेगा और उपभोक्ताओं को सही जमीन मिलेगी. निगम का नया होल्डिंग जेनेरेट होगा और सरकार को अतिरिक्त टैक्स मिलेगा.
रजिस्ट्री विभाग से सूची मंगा ली गयी है. निगम क्षेत्र के अंतर्गत जमीन व मकान की रजिस्ट्री करानेवाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार की जा रही है. गुरुवार से निगम के टैक्स कलेक्टर संबंधित उपभोक्ताओं के घर-घर जायेंगे और सेल्फ एसेसमेंट करेंगे. 20 अगस्त तक उपरोक्त आठ हजार उपभोक्ताओं का टैक्स जेनेरेट कर लिया जायेगा.
मनोज कुमार, उप नगर आयुक्त