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मुंबई सीरियल ब्लास्ट: अबू सलेम और करीमउल्ला को उम्रकैद, दो आरोपियों को फांसी
मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में मुंबई की स्पेशल टाडा कोर्ट ने मुख्य आरोपी अबू सलेम और करीमउल्ला शेख को उम्रकैद की सजा के साथ ही दो दो लाख रूपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने दो आरोपियों को फांसी की सजा भी सुनाई है. इससे पहले 16 जून को कोर्ट ने अबू सलेम, करीमउल्ला शेख, रियाज शेख, फिरोज अब्दुल राशिद खान, ताहिर मर्चेंट और मुस्तफा दौसा को दोषी करार दिया था.
बता दें की 12 मार्च 1993 को हुए मुंबई बम ब्लास्ट के एक आरोपी मुस्तफा दौसा की 28 जून को हार्टअटैक के कारण मौत हो गई थी. जबकि मामले में कोर्ट ने अब्दुल कय्यूम को बरी कर दिया था.
पांच मुख्य आरोपियों को मिली सजा में अबू सलेम को उम्रक्रैद और दो लाख का जुर्माना, करीमउल्ला शेख को उम्रक्रैद और दो लाख का जुर्माना, रियाज सिद्दीकीरू दस साल की सजा, ताहिर मर्चेंट को फांसी की सजा, फिरोज अब्दुल राशिद खान को फांसी की सजा दी गयी है.