CBSE ने जारी किये निर्देश, नहीं मानने पर जायेगी स्कूलों की मान्यता
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों को सख्त सुरक्षा निर्देश जारी किया है. स्कूलों में आए दिन हिंसा और प्रताड़ना की होने वाली घटनाओं को देखते हुए अब स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट करने का फैसला किया है. साथ ही स्कूलों के लिए सख्त सुरक्षा निर्देश भी जारी किया है. गुरुग्राम के रेयान स्कूल में बीते दिनों एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गयी थी. इस घटना के बाद अब स्कूलों की सुरक्षा व्यस्था को पुख्ता करने की उठी मांग के मद्देनजर सीबीएसई ने यह कदम उठाया है.
स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की
सीबीएसई ने स्कूलों को जारी ताजा निर्देश में कहा है कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल प्रशासन की है. निर्देश में कहा गया है कि यह हर बच्चे का अधिकार है कि वह भय मुक्त माहौल और सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त करे और उसका किसी तरह शारीरिक या मानसिक शोषण या प्रताड़ना न हो. निर्देश में सभी स्कूलों को सीसीटीवी लगाने को कहा गया है और माली, चपरासी तथा ड्राईवर आदि का पुलिस सत्यापन भी करने का निर्देश दिया गया है.
छात्रों की सुरक्षा के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का भी निर्देश
इसके अलावा छात्रों की सुरक्षा के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का भी निर्देश दिया गया है. निर्देश में हर स्कूल में अभिभावकों, छात्रों तथा शिक्षकों के बीच एक समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो बच्चों की शिकायतें सुनेंगे. सीबीएसई ने स्कूलों से यह भी कहा है की दो माह के भीतर स्कूल इस सम्बन्ध में अपनी कारवाई रिपोर्ट पेंश करें.