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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को एक रेप पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. बिहार की रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता अपने साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद गर्भवती हो गई थी. उसने प्रेग्नेंसी से निजात पाने और गर्भपात के लिये सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने एम्स मेडिकल टीम की रिपोर्ट देखने के बाद महिला की गर्भपात की इजाजत देने वाली गुहार को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने बिहार सरकार को महिला की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बिहार सरकार महिला के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी और उसे 10 लाख रुपये का मुआवजा देगी. कोर्ट के आदेश के मुताबिक पटना स्थित इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रेप पीड़ित महिला का इलाज होगा. महिला मानसिक रूप से अर्ध विक्षिप्त बतायी जाती है जो पटना की सड़कों पर भीख मांग कर अपना गुजारा करती थी