फिलहाल चार लाख 12 हजार रुपये का होगा भुगतान
अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलेंगे 8.5 लाख
नाबालिग छात्रा से 15 अगस्त को किया गया था रेप
धनबाद
पीएमसीएच में भरती सुदामडीह की दुष्कर्म पीड़िता (नाबालिग) को अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 व झारखंड अनुसूचित जाति-जन जाति अकस्मिकता योजना नियम 2017 के तहत आठ लाख पचास हजार रुपये दिये जायेंगे. फिलहाल 4.12 लाख रुपये से संबंधित एक पत्र शनिवार को पीड़िता की दादी को दिया गया. उपायुक्त के आदेश के बाद जिला कल्याण पदाधिकारी केके शर्मा ने शाम में पीएमसीएच पहुंच कर पत्र सौंपा. श्री शर्मा ने बताया कि विभाग के पास अभी 4.12 लाख की जगह इस मद में मात्र 2.80 लाख रुपये ही है. यह राशि सोमवार को पीड़िता के अकाउंट्स में दे दी जायेगी. बाकि राशि मुख्यालय से आते ही प्रदान कर दी जायेगी. इधर, शनिवार को पीड़िता की स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिली. अब तक तरल पदार्थ ले रही पीड़िता को थोड़ी खिचड़ी खिलायी गयी.
बाकि 25 प्रतिशत राशि चार्जशीट व 25 प्रतिशत कोर्ट के फैसले के बाद : कल्याण पदाधिकारी श्री शर्मा ने बताया कि योजना के तहत पीड़िता को कुल 8.50 लाख रुपये देना है. मेडिकल व अन्य इलाज के लिए 50 प्रतिशत राशि प्रदान करने का प्रावधान है. वहीं बाकी 25 प्रतिशत राशि केस में चार्जशीट होने पर व 25 प्रतिशत राशि कोर्ट के आॅर्डर के बाद प्रदान करना है.
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पत्र पाकर फूट-फूट कर रोने लगी दादी
पत्र प्राप्त होते ही पीड़िता की दादी फूट-फूट कर रोने लगी. कहा कि मेरी पोती व बेटी दोनों है. वह मुझे मां व दादी दोनों समझती है. पोती की पढ़ाई के लिए घर के पास ही छोटा-मोटा दुकान चलाती हूं. घर की माली स्थिति काफी खराब है. फिर भी पढ़ा रही थी. हैवानों ने पत्थर से कूच-कूच कर मारने की कोशिश की थी.
क्या है मामला
सुदामडीह क्षेत्र की नौवीं की छात्रा के साथ 15 अगस्त को दुष्कर्म किया गया था. पहले तो पुलिस ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की. लेकिन जन दबाव पर पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया. दुष्कर्मियोें के हमले से छात्रा की हालत गंभीर हो गयी थी. पीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है.