Post by relatedRelated post
-
December 19, 2022
18 से 25 दिसंबर, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ
-
-
-
June 25, 2020
बिहार में आंधी-बारिश, ठनका गिरने से 83 लोगों की मौत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों में राष्ट्रगान गाने को अनिवार्य कर दिया है. हाईकोर्ट ने योगी सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना संवैधानिक कर्तव्य है. जाति, धर्म और भाषा के आधार पर इसमें भेद नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने मदरसों को राष्ट्रगान गाने से छूट नहीं देने की बात कही.
राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ के उस फैसले को सही माना है. बता दें कि उन्होंने हर मदरसे में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया था. हाईकोर्ट ने सीएम योगी के फैसले को बदलने वाली याचिका को सिरे से खारिज करते हुये कहा कि राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है. इसमे किसी जाति-धर्म य भाषा के आधार पर छूट देने का कोई सवाल ही नहीं उठता. हाईकोर्ट ने बुधवार को यह भी स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रगान की तरह भारतीय राष्ट्रध्वज का भी उसी तरह सम्मान दिया जाना चाहिये. जैसा की राष्ट्रगान का सम्मान होता है.