कैबिनेट बैठक में लिए गए कई निर्णय
रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक में सोमवार को निर्णय लिया गया कि झारखण्ड राज्य को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित करना है. वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव के अनुरूप प्लास्टिक थैला के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग का पूरे झारखण्ड राज्य में प्रतिबंधित करने की स्वीकृति दी गई. मंगलवार को आयोजित कैबिनेट के बैठक यह निर्णय लिया गया. साथ ही खाद्य सामग्री, दूध एवं दूध उत्पाद की पैकेजिंग एवं नर्सरी के उन्नत पौधों के लिये प्रयुक्त कन्टेनर्स को प्लास्टिक कैरी बैग नहीं माना जायेगा. इस प्रावधान का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दण्डनीय होगा.
स्मार्ट सिटी के लिए 25 लाख 82 हजार की स्वीकृत
स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत रांची में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए 656.30 एकड़ भूमि पर स्मार्ट सिटी परियोजना विकसित करने के क्रम में तैयार किए गए मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई. स्मार्ट सिटी योजना के क्रियान्वयन हेतु, एचइसी प्रक्षेत्र के 656.30 एकड़ भूमि की परिधि को चिन्हित कर रेखांकित करने का कार्य एचइसी लि. को 25 लाख 82 हजार आवंटित करने की स्वीकृति दी गई.
मुआवजा राशि में बढ़ोतरी का निर्णय
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव झारखण्ड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान-माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान की क्षति पहुंचाये जाने पर मुआवजा की राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई. किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर चार लाख रुपये मुआवजा दिया जायेगा. पूर्व में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिये 2.50 लाख रूपये तथा 18 वर्ष से कम उम्र में 1.50 लाख रूपये मुआवजा दिया जाता था. गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख रूपये का मुआवजा दिया जाएगा. इससे पूर्व 50,000 रूपये दिए जाने का प्रावधान था. साधारण या हल्के घायल होने पर पूर्व के मुआवजा राशि 10,000 से बढ़ाकर 15000 रूपये को मंजूरी दी गई. पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1,30,000 रूपये मुआवजा राशि दी जाएगी. इससे पहले 75, 50 एवं 30 हजार रूपये राशि स्वीकृत थी. गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान चालीस हजार रूपये मुआवजा दिया जाएगा. पूर्व में 15 एवं 10 हजार रूपये की स्वीकृति थी. गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कच्चा मकान के लिए पूर्व के 7,500 को बढ़ाकर 20,000 रूपये राशि स्वीकृत की गई. साधारण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 5000 राशि से बढ़ाकर 10,000 रूपये की स्वीकृति दी गई.
इसी प्रकार अनाज की क्षति होने पर 1600 रूपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 8000 रूपये स्वीकृत की गई. पूर्व में 1,000 रूपये प्रति क्विंटल तथा अधिकतम 5000 रूपये की राशि मुआवजा दी जाती थी. पालतु पशु की मृत्यु गाय, भैंस, बैल आदि के लिए 30,000 रूपये बछड़ा/बाछी के लिए 5,000 रूपये तथा भेड़-बकरी आदि के लिये 3,000 रूपये की स्वीकृति दी गई. फसल की क्षति के लिये 20,000 रूपये प्रति हेक्टेयर अधिकतम 40,000 रूपये मुआवजा के प्रावधान को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. इससे पूर्व 10,000 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 25,000 रूपये की स्वीकृति दी जाती थी.
बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मिली मंजुरी
स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी वर्गों के अस्पतालों में 48 जेनरिक जीवन रक्षक दवायें डीजीएसएण्डडीडी दर पर भारत सरकार के 5 औषधि निर्माता उपक्रमों से क्रय करने तथा अस्पतालों में दवा की निरंतर उपलब्धता बनाये रखने का निर्णय लिया. जेवियर हेरेंज, झारखण्ड प्रशासनिक सेवा को सरकारी सेवा में पुनर्बहाल करने तथा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की स्वीकृति दी गई. इस वर्ष असम और बिहार में आये भीषण बाढ़ को देखते हुये दोनों राज्यों को 5-5 करोड़ रूपये सहायतार्थ राशि झारखण्ड आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई. पंचायत स्तरीय संवेदक निबंधन एवं निविदा नियमावली 2017 के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतों को मिलनेवाली अनुदान राशि से पंचायतों के कार्यान्वयन के लिये इसे मंजूरी दी गई.
पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हस्तांतरण स्कीम के तहत आवंटित भूमि में कतिपय सुधार, झारखण्ड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन का प्रतिबद्धता पत्र दायर करने, कटिया गांव के 10 एकड़ भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्व. मुकेष कुमार वर्मा को विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली ले जाने पर हुये 4 लाख 45 हजार के प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर मंजूरी दी गई. हजारीबाग जिला के बरही अनुमण्डल में अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी और न्यायिक दण्डाधिकारी के अतिरिक्त शक्तियों के साथ सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के एक न्यायालय गठन करने की स्वीकृति दी गई.
राजरप्पा जाने वाले पथ तथा राजरप्प मंदिर परिसर में एलईडी स्ट्रीट लाईट लगाने तथा इसी प्रकार अन्य पर्यटक स्थलों पर लगाने के लिए उर्जा एफेसीऐन्सीं सर्विस लि. का चयन की स्वीकृति दी गई. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव झारखण्ड विकास के अधिकार का हस्तांतरण नियमावली 2017 को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया.
नगर निकायों को 14वें वित्त आयोग के तहत भारत सरकार से सामान्य बेसिक ग्रान्ट मद में आवंटित करने के लिये झारखण्ड आकस्मिकता निधि से 18,56,81000 (अठारह करोड़ छप्पन लाख इक्कासी हजार) रूपये अग्रिम की स्वीकृति दी गई.