धनबाद: बैंक मोड़ में 27 जून को जमीन कारोबारी पप्पू पाचक पर गोलीबारी कर जानलेवा हमला मामले में जेल में बंद फहीम खान के भाई शेर खान व भतीजा चिकू खान को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है. हाइकोर्ट के अादेश पर दोनों के अधिवक्ता अनवर शमीम ने प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी वीणा कुमारी की अदालत में सोमवार को बंध पत्र दायर किया. इस मामले में शेर खान 2 जुलाई व चिकू खान 24 जुलाई से जेल में बंद है.
उक्त मामले में सानू खान की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी व फहीम खान के पुत्र रज्जन खान की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को प्रभारी जिला व सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार की अदालत में हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की. अभियोजन से अपर लोक अभियोजक अनिल सिंह ने अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निचली अदालत से केस अभिलेख की मांग की. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर कर दी. विदित हो कि 25 जून 17 को जब पप्पू पाचक बैंक मोड़ में ईद की खरीदारी कर अपनी गाड़ी मे रात ग्यारह बजे बैठ रहे थे तभी अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला कर जख्मी कर दिया. घटना के बाद 27 जून को पप्पू पाचक की पत्नी शमा परवीन ने बैंक मोड़ थाना में कांड संख्या 136/17 दर्ज कराया. इसमें जेल में बंद फहीम खान, उसके भाई शेर खान, भतीजा चिकू खान, बेटे इकबाल खान, रज्जन खान समेत अन्य लोगों को नामजद किया गया है.