नीरज हत्याकांड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी
पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में आरोपित होटवार जेल रांची में बंद भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष से झारखंड उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता मीलन कुमार डे ने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए जोरदार बहस की. अधिवक्ता जावेद ने उनको सहयोग किया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ने जमानत का जोरदार विरोध किया, जबकि जमानत पर बहस पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 20 सितंबर 17 मुकरर्र कर दी. सुनवाई के वक्त सूचक व वचाव पक्ष के बीच काफी गहमा-गहमी देखी गयी. केस के सूचक अभिषेक सिंह अपने समर्थकों के साथ कोर्ट परिसर में थे. 21 मार्च 17 को सरायढेला स्टील गेट के पास अपराधियों ने नीरज सिंह की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर नीरज सिंह, अशोक यादव, घोल्टू महतो व मुन्ना तिवारी की हत्या कर दी थी. संजीव सिंह 11 अप्रैल 17 से जेल में बंद हैं. अदालत ने 5 जुलाई 17 को आरोपितों के खिलाफ भादवि की धारा 302, 120 (बी), 27 आर्म्स एक्ट में संज्ञान लिया था. केस के आइओ निरंजन तिवारी ने 26 जून 17 को आरोप पत्र समर्पित किया. वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से संजीव सिंह समेत अन्य आरोपितों की पेशी हुई.
मारपीट मामले में जिप अध्यक्ष को जमानत
डीसी ऑफिस में आत्मदाह करने आये जिप अध्यक्ष रोबिन चंद्र गोरांई और गौतम दसौंधी के बीच मारपीट के मामले में सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में सुनवाई हुई. बचाव पक्ष से रोबिन के अधिवक्ता शाहनवाज ने जमानत अर्जी पर बहस की. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत दे दी. जमानत होते ही रोबिन के समर्थक जेल गेट पर इकट्ठा होने लगे. बता दें कि 29 अगस्त को जब जिप अध्यक्ष डीसी आफिस आत्मदाह करने के लिए आये थे तभी डीसी कोर्ट से गौतम दसौंधी निकल रहे थे. किसी बात को लेकर दोनों के बीच मारपीट हो गयी. दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.जेल से छूटने पर जिप अध्यक्ष रोबिन गोराईं का भव्य स्वागत किया. जिप अध्यक्ष श्री गोराईं के साथ उनकी पत्नी सह मुखिया अनिता गोराईं भी थीं. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विधायक अरूप चटर्जी के खिलाफ नारेबाजी भी की.