धनबाद: धनबाद जिले में 10 स्थानों पर ही पटाखों की बिक्रि होगी. उपायुक्त ए दोड्डे ने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत केंद्रों के अलावा अगर कहीं पटाखे बेचे गये तो बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
पत्रकारों से बातचीत में डीसी ने कहा कि इस बार गली-मुहल्ले या भीड़-भाड़ वाले स्थान पर पटाखा बेचने की अनुमति नहीं दी जायेगी. एसडीएम द्वारा जो स्थान चिह्नित किये गये हैं, वहीं बिकेंगे. सभी पटाखा बिक्री केंद्रों पर एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी की भी व्यवस्था करने को कहा गया है. जरूरत पड़ने पर पटाखा बिक्री केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है. अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के अनुसार पूरे जिले में दस स्थानों पर ही 17 से 26 अक्तूबर तक पटाखा बिक्री की अनुमति दी गयी है. इसका एक वर्ग विरोध कर रहा है. प्रशासन की सख्ती के कारण अब तक खुलेआम छोटे स्थानों पर पटाखा बिक्री नहीं हो रही है. लाइसेंसी दुकानों से ही पटाखा बिक रहे हैं.
इन स्थानों पर पटाखों की बिक्रि
एसडीएम के आदेश के अनुसार धनबाद शहरी क्षेत्र में जिला परिषद मैदान, डीएवी स्कूल मैदान पुराना बाजार एवं नियोजनालय धनबाद के पीछे वाले मैदान में पटाखा बेचे जा सकेंगे. झरिया शहरी क्षेत्र में फायर ब्रिगेड मैदान बनियाहीर एवं राज ग्राउंड में पटाखा बिकेगा. इसके साथ कतरास में अमर एवं लक्ष्मी सिनेमा हॉल के बगल में, पलटनटांड़ मैदान गोविंदपुर, यज्ञ मैदान निरसा, श्रम कल्याण केंद्र चिरकुंडा, नेहरू मैदान सिंदरी में भी पटाखा बेचने की अनुमति दी गयी है. सभी लाइसेंसी पटाखा दुकानदारों को इन स्थानों पर ही सुबह आठ से रात नौ बजे तक पटाखा बेचने को कहा गया है