पालकोट प्रखंड के कुटवाडीह गांव में वर्ष 2008 में दो दोस्तों की हत्या मामले में सोमवार को एडीजे-6 राकेश कुमार मिश्र ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. इनमें हत्या के आरोपी कुटवाडीह निवासी प्रकाश सिंह, कांदू सिंह, गुला सिंह, जगदीश सिंह व टेम्पू सिंह है. इन लोगों को धारा 302, 201, 341/34 के तहत दोषी पाया गया है. इन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इन लोगों पर डोंबाबीरा गांव के चंद्रशेखर सिंह व वीरेंद्र सिंह की हत्या का आरोप है. जानकारी के अनुसार 11 अक्तूबर 2008 को चंद्रशेखर व वीरेंद्र मोटर साइकिल कुटवाडीह गांव गये थे. रात होने पर दोनों दोस्त कुटवाडीह गांव के योगेंद्र सिंह के घर में रूक गये. रात नौ बजे प्रकाश, कांदू, गुला, जगदीश व टेम्पू उसके घर पहुंच गये और दोनों दोस्तों को गाली गलौज करते हुए घर से निकालकर तेज धारधार हथियार से मारकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को छिपाने के मकसद से पहाड़ पर छिपा दिया. घटना के दूसरे दिन मृतक चंद्रशेखर के पिता रेवती मोहन सिंह कुटवाडीह गांव पहुंचा और अपने बेटे को खोजने लगा. ग्रामीणों ने चंद्रशेखर व उसके दोस्त वीरेंद्र की हत्या कर शव को पहाड़ में फेंकने की सूचना दी. साथ ही हत्या करने वाले आरोपियों के नाम बताये. इसके बाद रेवती मोहन की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को बरामद करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
रेमो डिसूजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
धोखाधड़ी का यह मामला साल 2016 का बताया गया है एक प्रॉपर्टी डीलर ने रेमो डिसूजा पर 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था सेक्शन 420, 406, 386 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई गाजियाबाद । डांस की दुनिया के ग्रेंड मास्टर में शुमार मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के लिए एक बुरी…
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