Post by relatedRelated post
सुप्रीम कोर्ट ने गो रक्षा के मामले में हो रही हिंसा के शिकार लोगों की क्षतिपुर्ति करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों की यह जिम्मेदारी है कि वे गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के शिकार लोगों को क्षतिपूर्ति दें.
सभी राज्य स्थिति रिपोर्ट सौपें
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला एवं अन्य की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अपने छह सितंबर के आदेश पर अमल को लेकर सभी राज्यों से स्थिति रिपोर्ट सौंपने को भी कहा.
झारखंड समेत चार राज्यों ने अपनी स्थिति रिपोर्ट फाइल कर दी
सुनवाई के दौरान आज गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने शीर्ष अदालत में अपनी स्थिति रिपोर्ट फाइल कर दी. अदालत ने बाकी राज्यों से भी जल्द से जल्द रिपोर्ट फाइल करने को कहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 31 अक्तूबर को होगी.
प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का था आदेश
बता दें कि छह सिंतबर को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा था कि सरकारें गोरक्षा के नाम पर जारी हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाएं. कोर्ट ने कहा था कि ऐसी घटनाओं पर लगाम कसने के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं.