कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले ट्रस्टों को खिलाफ कार्रवाई करगा. इपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से उन सात सौ भविष्य निधि ट्रस्टों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने आनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया है. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने एक समीक्षा में पाया कि 700 से अधिक निजी भविष्य निधि ट्रस्टों (पीएफ ट्रस्ट) ने आनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया.
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने आनलाइन रिटर्न फाइल करने का निर्देश दिया है. उन्होने अपने देशभर में फैले सभी कार्यालयों से कहा है कि वे इस तरह के सभी संस्थानों द्वारा आनलाइन रिटर्न फाइल करवायों. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
एसएमएस, ईमेल या मोबाइल ई-पासबुक से दें जानकारी
इसके साथ ही ईपीएफओ ने इन ट्रस्टों से कहा है कि वे अपने 84 लाख सदस्यों को एसएमएस, ईमेल या मोबाइल ई-पासबुक के जरिए पीएफ अंशदान की जानकारी दो दिन के भीतर दें. ईपीएफओ ने वर्ष 2014 में निजी भविष्य निधि ट्रस्टों के लिये आनलाइन रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया था. ये निजी ट्रस्ट कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि का खुद प्रबंधन करते हैं. हालांकि उन्हें इस मामले में उन सभी शर्त एवं लाभ को उपलब्ध कराना होता है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के तहत उपलब्ध कराये जाते हैं.