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नोएडा के बहुचर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना अहम फैसला सुनाते हुए राजेश और नूपुर तलवार को मामले में बरी कर दिया है. इस मामले में न्यायमूर्ति बीके नारायण और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र की खंडपीठ ने दोपहर करीब तीन बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोनों को दोषी नहीं माना. दोनों फिलहाल डासना जेल में बंद हैं, जहां से उन्हें रिहा किया जाएगा.
तलवार दंपति ने सीबीआई कोर्ट फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी
उन्होंने गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. तलवार दंपति की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सितंबर 2016 से सुनवाई चल रही थी. 11 जनवरी 2017 को इस इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है. हाईकोर्ट ने केस में 12 अक्तूबर 2017 को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की थी.
15 मई 2008 को हुई थी हत्या
बता दें कि आरुषि व हेमराज की हत्या 15 मई 2008 की रात सेक्टर-25 जलवायु विहार स्थित घर में हुई थी. 16 मई की सुबह आरुषि का खून से लथपथ शव उसके कमरे में बिस्तर पर पड़ा मिला था. वहीं नौकर हेमराज का शव मकान की छत से अगले दिन बरामद हुआ था.