एसअारपी ने नौ अगस्त को इंस्पेक्टर थानेदार समेत 30 पुलिस अफसरों का किया था स्थानांंतरण
सुप्रीम कोर्ट व पुलिस मैनुअल के उल्लंघन का आरोप
सरकारी आदेश का उल्लंघन व बगैर वरीय अफसरों की अनुमति के हुआ था तबादला
धनबाद: आइजी सुमन गुप्ता ने धनबाद रेल पुलिस में एसअारपी द्वारा इंस्पेक्टर, थानेदार समेत 30 पुलिस अफसरों का किया गया तबादला को रद्द कर दिया है. आइजी का आदेश शुक्रवार की शाम ही एसआरपी एचपी जनार्दनन को मिल गया है. इस तरह एसआरपी द्वारा किया गया तबादला मात्र 48 घंटे के अंदर ही रद्द हो गया. अब सभी पुलिस अफसर अपने पूर्व के पदस्थापना स्थान पर चले जायेंगे. आइजी के आदेश रेल पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया है. आइजी सुमन गुप्ता महकमें में कड़क अफसर मानी जाती है. विभाग में उनकी इमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा की चरचा होती है. वह धनबाद में भी एसपी रह चुकी है. आज बी लोग उनका नाम लेते हैं.
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आइजी द्वारा एसआरपी को भेजे गये आदेश में कहा गया है कि पुलिस अफसरों का तबादला बगैर किसी कारण के किया गया है. तत्काल प्रभाव से तबादला आदेश रद्द किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट व पुलिस मैनुअल के अनुसार इंस्पेक्टर व थानेदारों का स्थानांतरण बगैर किसी गंभीर आरोप के दो वर्ष से पहले नहीं करना है. अगर संबंधित अफसरों का तबादला करना है तो एसपी अपने सीनीयर अफसरों से पूर्व में ही अनुमति लेंगे. तबादला का समुचित कारण उल्लेख करना होगा. पुलिस मैनुअल में भी इसका उल्लेख है. साथ ही कनीय पुलिस अफसरों का तबादला तीन साल से पहले नहीं करना है. राज्य सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट व पुलिस मैनुअल के संबंध में सभी एसएसपी, एसपी, एसअारपी समेत विभागीय प्रमुखों को पहले ही पत्र भेजी जा चुकी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करना है.
क्या है मामला
एसआरपी ने नौ अगस्त की शाम रेल जिला बल के चार इंस्पेक्टर, नौ थानेदार समेत 17 एसआइ का तबादला किया था. तबादला किये गये कोई पुलिस अफसर दो वर्ष का टर्म पूरा नहीं किया है. तबादला का कोई ठोस कारण भी नहीं है. तबादला आदेश की सूची आइजी तक पहुंची थी. आइजी ने एसआरपी से तबादला किये गये अफसरों से पूर्व के पदस्थापना जैसे कौन कहां कब से पदस्थापित थे. तबादला क्यों किया गया आदि जानकारी मांगी थी. आइजी के आदेश के आलोक में एसआरपी विवरणी भेजी थी. विवरणी तबादला किये गये अफसरों में एक का भी टर्म पूरा नहीं हुआ था. इसी आधार पर आइजी ने सभी तबादला को रद्द कर दिया है.