अब से CRIME है मोबाइल के IMEI नम्बर से छेड़छाड़ करना, होगी 3 साल की सजा
मोबाइल के आईएमईआई मन्बर से चेड़छाड़ करना अब से क्राइम है. जी हां, केंद्र सरकार ने मोबाइल चोरी रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया है. केंद्र ने अब मोबाइल के आईएमईआई नंबर में छेड़छाड़ को दंडनीय अपराध बना दिया है. अगर कोई व्यक्ति मोबाइल के आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ का दोषी पाया जाता है तो उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है.
फोन को ट्रैक करने में मदद पहुंचाना है मकसद
केंद्र सरकार की इस पहल का मकसद फेक आईएमईआई नंबर जारी करने से रोकना और गुम या चोरी हो चुके मोबाइल फोन को ट्रैक करने में मदद पहुंचाना है. दूरसंचार विभाग ने इस बारे में एक अधिसूचना 25 अगस्त को जारी की थी. अधिसूचना में कहा गया है किसी भी मोबाइल के आईएमईआई नंबर में जानबूझकर छेडख़ानी, बदलाव या उसे मिटाना अवैध है. नए नियम को मोबाइल उपकरण पहचान संख्या में छेड़छाड़ निरोधक नियम 2017 नाम दिया गया है.
कैसे बदलते हैं आईएमईआई नंबर
आईएमईआई नंबर किसी भी मोबाइल के लिए 15 अंकों की विशिष्ट डिजिटल संख्या होती है. मोबाइल चोरी पर यह नंबर एक सबूत की तरह होता है. आप मोबाइल नंबर बदल सकते हैं लेकिन आईएमईआई नंबर नहीं बदल सकते. जब आपका फोन चोरी हो जाता है तो आप पुलिस को दी शिकायत में आईएमईआई नंबर लिखते हैं. आईएमईआई नंबर की मदद से पुलिस आसानी से चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक कर लेती है. हाल ही में आईएमईआई नंबर बदलने के कुछ मामलों का खुलासा हुआ है. मोबाइल की जानकारी रखने वाले लोग विशेष तकनीकी उपकरणों की मदद से आईएमईआई नंबर बदल रहे हैं.